Human Upliftment Mission (HUM) द्वारा ‘किसान मित्र’ योजना राज्य के किसानों को संगठित, सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए आरंभ की गई है। HUM एनजीओ की इस विशेष योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी विकास खंड के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे।
किसान मित्र के लिए दस्तावेज़/पात्रता (Documents/Eligibility)
आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
शैक्षिक योग्यता : न्यूनतम दसवीं पास।
आयु सीमा : 20 वर्ष से अधिक हो।
1. कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. मल्टीमीडिया मोबाईल/ लैपटाप, हाईस्पीड इण्टरनेट की व्यवस्था हो।
3. अभ्यर्थी की कम्यूनिकेशन स्किल अच्छी हो।
किसान मित्र के उद्देश्य
इस योजना का उद्धेश्य हिमाचल में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, कृषि व बागवानी की नवीन तकनीक से अधिक उत्पादन करना।
कृषि से सम्बंधित सरकारी विभागों की योजनाओं का किसानों तक विस्तार करना या उनको इसकी जानकारी देना है, ताकि वो इन योजनाओं का लाभ ले सके व खेती से अधिकतम लाभ कमा सके।
इस योजना के तहत उसी पंचायत के किसान परिवार के स्थानीय निवासी को किसान मित्र बनाया जाता है, जो गांव वालो को गांव में ही रहकर कृषि व कृषि से सम्बंधित जानकारी देता है।
किसान मित्र की नियुक्ति प्रक्रिया
किसान मित्र की नियुक्ति ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी के निर्णय के बाद की जाती है।
अभ्यर्थी का चयन उसकी घरेलू पंचायत में ही किया जायेगा।
प्रशिक्षण
चयन प्रक्रिया के बाद किसान मित्र को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण ऑनलाईन/खंड स्तरीय/जिला स्तरीय, ब्लाक क्षेत्र में कार्य के दौरान होगा।
किसान मित्र को साल में दो बार ट्रेनिंग सेंटर पर खेती से सम्बंधित व पशुपालन आदि की ट्रेनिंग दी जाती है।
किसान मित्र का कार्य
किसान मित्र का पहला कार्य है कि वह अपनी पंचायत में 100 किसानों का एक किसान क्लब गठित करेंगे। किसान कल्ब में लघु और मध्यमवर्गीय किसानों (जिनके पास एक बिघा से 10 बिघा भूमि) को किसान क्लब से जोड़ा जाएगा।
किसान क्लब से जुड़े किसानों को कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेरी, बागवानी व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से लाभ मिलेगा।
किसान मित्र कृषि- बागवानी व पशुपालन पर आधारित सरकारी योजनाओ की भी पूरी जानकारी रहती है। किसान मित्र द्वारा किसानों को सरकारी योजनाओं से जुडी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता आदि के बारे में पूरे विवरण से बता दिया जाएगा, और संस्था द्वारा इसके विस्तार में भरपूर सहयोग दिया जाएगा।
किसान मित्र गांव के किसानो को खेती की नवीन तकनीक और कृषि, बागवानी व पशुपालन पर आधारित प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करेगा।
किसान मित्र का किसान क्लब को लाभ
किसान मित्र चूँकि उन्ही के गाँव का रहता है अत: किसान भाई किसी भी समय उससे कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि योजनाओ की जानकारी ले सकते है।
चूँकि किसान मित्र कृषि अधिकारीयों के संपर्क में रहता है तो उसे योजनाओ की जानकारी रहती है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो वह विभाग से पूरी जानकारी हासिल करके किसानों को सही जानकारी उपलब्ध करवाता है।
उस गाँव के किसान उससे जानकारी ले सकते है या किसान मित्र के साथ जाकर विभाग में संपर्क कर सकते है।
किसान मित्र का मानदेय
किसान मित्र जितने भी दिन कार्य करता है उसे 500 रूपये दैनिक के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। (साल में कम से कम 6000 रुपये दिए जाते है।) यह मानदेय योजनाओं का क्रियान्वन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन आदि के लिए दिया जाता है।
आवेदन कैसे करें
आवेदन करने से पहले उपर दी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद ही आवेदन करें।
आनलाईन आवेदन के लिये कृपया इस फार्म को भरें और मांगी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें।
आवेदन फ़ीस 100/-

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